सावित्री नगर मोदी पारा निवासी युवक पर युवती ने लगाये छेड़खानी और धमकाने जैसे गम्भीर आरोप।

रायगढ़ – 26 जून को थाना सिटी कोतवाली में स्थानीय युवती द्वारा सावित्री नगर मोदी पारा में रहने वाले राजेश उर्फ राजू सिदार पर छेड़खानी और धमकाने की रिपोर्ट आवेदन देकर दर्ज कराया गया । युवती बताई कि 25 जून के शाम काम कर घर लौटते समय अलंकर होटल के नजदीक गली में राजेश उसका हाथ बांह पड़कर छेड़खानी किया । युवती बदनामी के डर से घटना किसी को नहीं बताई । दूसरे दिन युवती अपने काम पर गई थी जहां राजेश उसे काम नहीं करने की धमकी देकर गंदी नीयत से छेड़खानी किया । युवती के लिखित आवेदन पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 391/2024 धारा 354, 506 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर किया गया। अपराध कायम होने के बाद से आरोपी फरार था जिसे आज मुखबिर सूचना पर हिरासत में लिया गया । *आरोपी राजेश सिदार उर्फ राजू सिदार पिता स्वर्गीय कालाचंद सिदार उम्र 27 वर्ष निवासी कोतरारोड़ सावित्री नगर मोदीपारा थाना कोतवाली रायगढ़* को आज कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार का न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । आरोपी पताशा की गिरफ्तारी की कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है।

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